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New Car का इंश्योरेंस कराते समय No Claim Bonus लेने के लिए फॉलो करें ये स्टेप, कम प्रीमियम में हो जाएगा काम

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No Claim Bonus प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको पिछली कार बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। यदि नई कार पॉलिसी किसी अन्य बीमाकर्ता से ली जा रही है तो नो-क्लेम बोनस ट्रांसफर प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है। पॉलिसीधारक को नए बीमा प्रदाता को एनसीबी के लिए अपनी पात्रता के बारे में सूचित करना चाहिए। पॉलिसी खरीदते समय और कोई भी भुगतान करने से पहले ऐसा करना जरूरी है।

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No Claim Bonus while insuring a new car

Insurance इंश्योरेंस नियामक IRDAI की वेबसाइट के मुताबिक अगर इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी के पास नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट है लेकिन गाड़ी नहीं है तो वह नई कार के इंश्योरेंस पर पहले से मौजूद एनसीबी का फायदा ले सकता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदता है और उस वर्ष कोई क्लेम नहीं फाइल करता है तो उसे एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस का फायदा मिलता है।

अपने इस लेख में हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में ही बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि No Claim Bonus प्राप्त करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है।

नो-क्लेम बोनस(No Claim Bonus) सर्टिफिकेट प्राप्त करें

नो-क्लेम बोनस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको पिछली कार बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। यदि नई कार पॉलिसी किसी अन्य बीमाकर्ता से ली जा रही है, तो नो-क्लेम बोनस ट्रांसफर प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें

No Claim Bonus while insuring a new car

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एनसीबी क्लेम करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी हैं। इसके लिए आपके पास अपनी पुराने कार के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, पुरानी कार के नो-क्लेम बोनस प्रमाणपत्र(No Claim Bonus) की प्रति और वाहन का विवरण होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा दस्तावेज होना जरूरी है, जिसमें कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट और मॉडल शामिल हो।

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नए इंश्योरेंस प्रोवाइडर को सूचित करें

पॉलिसीधारक को नए बीमा प्रदाता को एनसीबी के लिए अपनी पात्रता के बारे में सूचित करना चाहिए। पॉलिसी खरीदते समय और कोई भी भुगतान करने से पहले ऐसा करना जरूरी है। बीमा कंपनी एनसीबी छूट की गणना के लिए एनसीबी प्रमाणपत्र और वाहन विवरण का उपयोग करेगी। ये छूट प्रीमियम राशि पर लागू होती है, जिससे बीमा पॉलिसी की कुल लागत कम हो जाती है।

प्रीमियम का भुगतान करें

एक बार एनसीबी छूट लागू होने के बाद, पॉलिसीधारक शेष प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकता है। कवरेज में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए समय-समय पर प्रीमियम का भुगतान करते रहें।

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