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DGCA ने जारी किए फ्लाइट टिकट रिफंड के नए नियम, बोर्डिंग से इनकार करने पर 75% तक

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DGCA: एयरलाइन पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है, उसे बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार कर देती है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नए नियम के मुताबिक अगर यात्री को इस तरह की परेशानी होती है तो एयरलाइन को टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करना होगा।

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA)

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यह कहा गया है कि नए नियम के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों को घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट की कीमत का 75% रिफंड देना होगा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अगर ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें 30 से 75 फीसदी तक का रिफंड करना होगा। ध्यान रहे कि नए नियम 15 फरवरी से लगी होंगे।

फ्लाइट टिकट रिफंड के नए नियम

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पैसेंजर्स के टिकट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन सर्विस कंपनी किसी पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है, उसे बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार करती है तो उसे टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करनी होगी। नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

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घरेलू फ्लाइट पर 75% राशि वापस देनी होगी(DGCA)

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नए नियमों के तहत कंपनियों को घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट की लागत का 75% रिफंड देना होगा। इसमें टिकट पर लिया गया टैक्स भी शामिल होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो 1500 किलोमीटर या उससे कम की उड़ानों के लिए टिकट की लागत का 30%, 1500 किमी से 3500 किमी के बीच की उड़ानों के लिए 50% और 3500 किमी से अधिक की उड़ानों के लिए 75% रिफंड यात्रियों को देना होगा। इसमें टिकट पर लिया गया टैक्स भी शामिल होगा

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