Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को जेल से जमानत तो मिली लेकिन कब तक होंगे रिहा? पढ़िए पूरी खबर

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Arvind Kejriwal Bail: सर्वोच्च न्यायालय में सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे थे। सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में रिहाई दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण दलीलें दी। मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की। वहीं सीएम केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने भी अपनी दलील दी।

आबकारी मामले में तिहाड़ जेल में एक अप्रेल से बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री एक अप्रेल से जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उन्हें शीर्ष अदालत से जमानत मिली थी। 10 मई को वे जमानत के बाद जेल से बाहर आए थे।

Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party

जेल प्रशासन के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में बेल बांड भरने की प्रक्रिया राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी और वहां से रिलीज आर्डर जारी होगा। बता दें अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल संख्या 2 में बंद हैं।

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5 महीने बाद जेल से होंगे रिहा(Arvind Kejriwal Bail)

अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती, तो वह जुलाई(Arvind Kejriwal Bail) में ही जेल से बाहर आ जाते. ईडी वाली मामले में कोर्ट से केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी. अब सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल से रिहा हो जाएंगे.

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ईडी की दलील हो गई फेल

सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए. सीबीआई की दलील थी कि केजरीवाल को पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था. इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को नहीं माना.

क्या क्या शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में केजरीवाल को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने कहा कि ईडी(Arvind Kejriwal Bail) मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी.

फाइल साइन नहीं कर पाएंगे

कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे. उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कहा कि वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे.

हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे

सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal Bail) भले ही दफ्तर नहीं जाए पाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में वह प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से अब आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है.

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