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Hit And Run Law: ‘कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए’, हड़ताली ड्राइवरों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने कही ये बड़ी बात

Hit And Run Law

Hit And Run Law: हिट एंड एन पर नए कानून को लेकर देश भर में एक ओर जहां विरोध हो रहा है तो वहीं इसमें केंद्र से कुछ राहत की खबर भी आ रही है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया, हिट एंड रन के मामले में ट्रक, बस या किसी अन्य वाहन का चालक अगर घटनास्थल से कुछ दूर जाकर पुलिस को इस बारे में सूचित करता है, घायल व्यक्ति की जानकारी देता है और खुद की पहचान के बारे में स्पष्ट तौर पर बता देता है, तो उसके खिलाफ यह सख्त कानून लागू नहीं होगा.

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नए कानून के तहत हिट एंड रन के आरोपी को दस साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के विरोध में ट्रक व बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया, हिट एंड रन के मामले में ट्रक, बस या किसी अन्य वाहन का चालक अगर घटनास्थल से कुछ दूर जाकर पुलिस को घटना के बारे में सूचित करता है और घायल व्यक्ति की जानकारी देता है और स्पष्ट तौर पर खुद की पहचान के बारे में पुलिस को बता देता है, तो उसके खिलाफ यह सख्त कानून लागू नहीं होगा। साथ ही उसे पुलिस को यह भी आश्वासन देना होगा कि इस मामले में उसे जहां भी, जब भी बुलाया जाएगा, वह आएगा।

अमित शाह ने संसद में इस कानून के बारे में बताया था-

बता दें पिछले दिनों संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून के बारे में बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है, जो सड़क पर दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और उस स्थिति में पीड़ित को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ नए हिट एंड रन कानून के प्रावधान लागू होंगे। मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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