Youtuber Elvish Yadav को स्नेक वेनम केस में कोर्ट से मिली जमानत, 50 हजार रुपये के दो मुचलके पर किया रिहा

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Youtuber Elvish Yadav: सांपों के जहर की तस्करी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दी। पूर्व में तीन बार उसकी सुनवाई टल चुकी थी। हड़ताल के चलते जमानत अर्जी पर तीन बार सुनवाई नहीं हो पाई थी। सोमवार से ही एल्विश की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल रही थी।

Youtuber Elvish Yadav

Elvish Yadav Welcome back Rao saheb

एल्विश यादव स्नेक वेनम केस में जेल में बंद हैं। उनपर आरोप है कि वह रेव पार्टियों में नशे(Youtuber Elvish Yadav) के लिए सांपों के जहर की सप्लाई करवाया करते थे। तीन दिन पर उनकी कोर्ट में पेशी थी, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की गई। बुधवार को एल्विश की गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में पेशी थी। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें ले जाया गया, जहां उनका आमना सामना उनके दो अन्य साथियों से करवाया गया।

डीसीपी नोएडा विद्या सागर मिश्रा ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर कहा, “वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम(Youtuber Elvish Yadav) 1972 के तहत एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और हिरासत में लिया गया था। उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।”

YouTuber Elvish Yadav: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav) को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एल्विश पर सांप के जहर की तस्करी के मामले में कार्रवाई की है। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की थी।

जानकारी के मुताबिक एल्विश पर जो धाराएं लगी हैं उनमें संशोधन(Youtuber Elvish Yadav) के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बुधवार को ही उनके जिगरी दोस्त विनय की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उनके अलावा ईश्वर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ईश्वर ही वो शख्स है, जो सपेरे राहुल से लेकर सांपों को सप्लाई किया करता था। हालांकि उसका कहना है कि वह एल्विश को नहीं जानता है और न ही उनसे मिला है।

एल्विश पर बढ़ सकती हैं एनडीपीएस एक्ट की धाराएं

20 मार्च को पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाने की बात अदालत में कही गई है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जांच में जो पदार्थ मिला है वह धाराओं की श्रेणी में नहीं आता है।

एल्विश मामले में पहले से दायर की गई जमानत याचिका की जगह 21 मार्च को नई जमानत याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट रिमांड चेंज के तहत धाराओं में बदलाव किया गया है। अब एल्विश पर एनडीपीसी एक्ट के तहत 8, 8/22,27,27ए, 29,32 धाराएं जोड़ी गई हैं। इससे पहले जमानत के लिए सेक्शन 8/20, 120बी के तहत याचिका दायर की गई थी।

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