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Rahul Gandhi के बाद अब Tejashwi Yadav के खिलाफ Gujarat की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज

Tejashwi Yadav And Rahul gandhi

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Tejashwi Yadav: Rahul Gandhi के बाद अब Tejashwi Yadav के खिलाफ Gujarat की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है…तेजस्वी पर गुजरातियों के अपमान का आरोप है

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में गुजरात के एक कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में सजा मिलने के बाद उन्हें अपनी संसद की सदस्यता तक गवानी पड़ी. अब जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की मुश्किलें बढ़ गयी है. उनके ऊपर भी गुजरात में एक और केस दर्ज हो गया है. बताया जा रहा है कि ये केस भी मानहानी से जुड़ा हुआ है. जिसमें गुजरातियों से जुड़ा कुछ टिप्पणी किया गया था.

क्या है मामला(Tejashwi Yadav)

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गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया है. ये मुकदमा अहमदाबाद के एक अदालत में दर्ज कराया गया है. इस आपराधिक मानहानी के मुकदमे में आरोप है कि उन्होंने गुजरातियों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘मौजूदा हालत में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं’. व्यवसायी हरेश मेहता का कहना है कि इससे गुजरातियों की छवि पूरे देश में खराब हुई है. इसका वो विरोध करते हैं.

मेहुल चौकसी की बात करते हुए दिया था बयान

तेजस्वी यादव(Tejashwi Yadav) ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था- ‘आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। LIC, बैंक का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा।

दोस्त, यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता है। उनके इसी बयान के बाद कारोबारी हरेश मेहता ने बीते 21 मार्च को तेजस्वी यादव(Tejashwi Yadav) के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था।

अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली

अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने आइपीसी की धारा- 499 और 500 के तहत तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. मेहता के वकील ने कहा कि हमने सबूत के तौर पर बयान की पेनड्राइव जमा की है. अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और एक मई को इसे सत्यापित(Tejashwi Yadav) करेगी. मेहता ने यह शिकायत 21 मार्च को यादव द्वारा दिये गये बयान पर दर्ज करायी है. तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था, ‘मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जायेगा.

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