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Anand Mohan Case आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जेल जाएंगे या पूर्व सांसद को मिलेगी राहत?

Anand Mohan Case

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Anand Mohan Case: बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह (Anand Mohan Singh) की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज यानी 8 मई सोमवार को सुनवाई होनी है. बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज यानी सोमवार 8 मई को सुनवाई होनी है. आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही बिहार सरकार निशाने पर है. आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का दोषी है. तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. आज सुनवाई होनी है.

Anand Mohan Case सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी

Anand Mohan Case: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी सोमवार 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

जेल नियमों में संशोधन कर सजा कम की जाए

आनंद मोहन मामला(Anand Mohan Case): आपको बता दें कि राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा 10 अप्रैल को बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन की सजा कम कर दी गई थी, जबकि लोक सेवक की हत्या में शामिल दोषियों की समय से पहले रिहाई पर रोक लगा दी गई थी. कर्तव्य। ,

20 कैदियों में आनंद मोहन का नाम शामिल है।

आनंद मोहन केस(Anand Mohan Case): श्री कृष्णैया(DM G Krishnaiah) की पत्नी उमा कृष्णैया(Uma Krishnaiah) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा, ‘जब मौत की सजा के बजाय उम्रकैद की सजा दी जाती है, तो इसे अदालत के निर्देशानुसार सख्ती से पालन करना होता है और इसे कम नहीं किया जा सकता है।’ शक्ति। आनंद मोहन का नाम उन 20 कैदियों में शामिल है, जिन्हें इस सप्ताह के शुरू में राज्य के कानून विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि वे 14 साल से अधिक जेल में बिता चुके हैं।

आनंद मोहन 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा हुए थे

Anand Mohan Case : बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन के बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन(MP Anand Mohan) को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया. जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को उम्रकैद की सजा उसके शेष जीवन के लिए है और इसे केवल 14 साल की सजा के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

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